सेवा प्रदाता के कानूनी नोटिस के उत्तर में

त्रैमासिक किस्त की अदायगी रोकने के संदर्भ में आपका कानूनी नोटिस

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दिनांक: 11 जुलाई 20XX

 

प्रबंध निदेशक

स्मार्टलर्न टेक्रोलॉजीज प्रा. लि.

गुरुग्राम

 

विषय: त्रैमासिक किस्त की अदायगी रोकने के संदर्भ में आपका कानूनी नोटिस

 

महोदय,

 

आपका कानूनी नोटिस, जो आपने हमारे लिए भुगतान जारी करने हेतु भेजा है, हमें अधिवक्ता सिन्हा के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसे पढ़कर हमें अत्यधिक आश्चर्य हुआ है। वास्तव में, होना तो यह चाहिए कि हमें आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आपने सेवा समझौते में वादा किए गए सेवाओं को प्रदान करने में विफलता दिखाई है।

 

हमारा आईटी विभाग निरंतर आपके सिस्टम में आ रही समस्याओं के बारे में आपको अवगत कराता रहा है, परंतु अधिकांश बार हमने देखा है कि आपकी ओर से इन समस्याओं को टालने का प्रयास किया गया है। इससे आपकी सेवा हमारे लिए अप्रासंगिक और हानिकारक सिद्ध हो रही है।

 

अंततः, हमने आपकी सेवाओं में सुधार हेतु आपका ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से भुगतान रोकने का निर्णय लिया। परंतु, मुझे खेद है कि आपकी टीम या तो अपने कार्य में अक्षम है या आपने अपनी सेवाओं का विस्तार अपनी क्षमता से अधिक कर लिया है।

 

आपका यह नोटिस अवांछनीय है और उपभोक्ता फोरम में मुकदमे का हकदार है। भुगतान आपकी सेवाओं के बिना किसी रुकावट के जारी रहने पर निर्भर है, न कि केवल समयानुसार करने के लिए।

 

कानूनी नोटिस आपको बिना कारण भुगतान पाने का अधिकार नहीं देता है। कानून न्यायसंगत अधिकारों की रक्षा के लिए है, न कि डराने और दबाव बनाने के लिए।

 

अतः, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस नोटिस को तुरंत वापस लें। इसके पश्चात आप अपने स्टाफ को भेजकर हमारे सिस्टम को ठीक करवा सकते हैं और जब हमें संतोष हो जाए तब भुगतान ले सकते हैं। आशा है यह विकल्प आपके लिए अधिक हितकारी होगा।

 

सादर,

 

सयानी माथुर

प्रधानाचार्या

दशमेश स्कूल, गुरदासपुर

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